तेलंगाना की राजधानी Hyderabad में वर्ष 2019 में हुए चर्चित रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मल्काजगिरि स्थित जिला अदालत ने मामले में दोषी पाए गए मृतक के बेटे और बेटी को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
मामला 70 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की हत्या से जुड़ा है। जांच के अनुसार, मृतक के 47 वर्षीय बेटे और 36 वर्षीय बेटी ने कथित तौर पर पिता की पेंशन और संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश में उनकी मां ने भी उनका साथ दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने पहले बुजुर्ग को खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के इरादे से उसके कई टुकड़े किए गए और उन्हें घर में रखी बाल्टियों में भरकर छिपा दिया गया।
घटना का खुलासा 18 अगस्त 2019 को तब हुआ, जब घर से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। लोगों ने घर में प्रवेश किया तो वहां मानव अवशेष मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाए और 21 अगस्त 2019 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को दुर्लभतम श्रेणी (Rarest of Rare) का मानते हुए बेटे और बेटी को मृत्युदंड तथा पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि कथित तौर पर संपत्ति और पैसों के लालच में एक परिवार ने अपने ही सदस्य की निर्मम हत्या कर दी थी। अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित मामले का कानूनी निष्कर्ष सामने आ गया है।









